केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 फरवरी से सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा. 1 फरवरी या उसके बाद शुरू होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा. केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है. साथ ही इसके लिए जरूरी नियमों का भी उल्लेख किया है. 19 जनवरी को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सामान्य वर्ग के वे लोग जिन्होंने अब तक किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लिया है और जिनके परिवार की कुल आय 8 लाख रुपये से कम है वह सभी इस नई आरक्षण व्यवस्था के तहत पात्र होंगे.
यह भी पढ़ें : ओबीसी आरक्षण बढ़कार 27 फीसदी करने की योजना नहीं: रघुवर दास
देखें VIDEO : मोदी सरकार की बड़ी जीत, सवर्ण आरक्षण बिल पर लगी मोहर
बता दें कि हाल ही में खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूर पास कराया गया था. राष्ट्रपति के भी इस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी. उसके बाद अब केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर से यह बड़ा कदम माना जा रहा है. एससी-एसटी एक्ट के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने संशोधन विधेयक लाकर पुराने प्रावधान बहाल कर दिए थे. माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से सवर्ण काफी नाराज थे, जिसका फल हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी को भुगतना पड़ा. उसी डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है.
यह भी पढ़ें : सवर्णों को आरक्षण अब संवैधानिक प्रावधान, बिहार में भी जल्द होगा लागूः नीतीश कुमार
परिवार के रूप में इन्हें माना जाएगा हिस्सा
कार्मिक विभाग के आदेशानुसार, आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले के साथ उसके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, पत्नी और नाबालिग बच्चों को परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा. इसके अलावा आरक्षण की अहर्ता की जांच के दौरान परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय की जांच की जाएगी. इस दौरान खेती, नौकरी, व्यापार एवं अन्य मदों से परिवार की कुल आय को जोड़ा जाएगा और अगर यह 8 लाख रुपये से कम हो तो ही आवेदक को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.
सक्षम अधिकारी से लेना होगा प्रमाणपत्र
विभागीय ज्ञापन के अनुसार, आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित आवेदक परिवार को तहसीलदार या उससे ऊपर के सक्षम अधिकारी से अपनी आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र लेना होगा. इस प्रमाण पत्र को हासिल कर पाने वाले सभी लोग जो कि अन्य मापदंडों को भी पूरा करते हों, वह 1 फरवरी 2019 या इसके बाद विज्ञापित एवं अधिसूचित हुई केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे.
Source : News Nation Bureau