भागलपुर के नाथनगर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोपी अर्जित शाश्वत को कोर्ट से जमानत मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत के साथ ही आठ अन्य आरोपियों को भी जमानत दी गई है।
शाश्वत ने 31 मार्च को पटना में सरेंडर किया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने शाश्वत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
जमानत पर सोमवार को सुनवाई करते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश व प्रभारी जिला जज कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने शाशवत को जमानत दे दी।
भागलपुर अदालत ने शाश्वत की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद उसने सरेंडर किया था।
शाश्वत के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि राम नवमी के दिन बिना अनुमति जुलूस निकाला गया था और उसका नेतृत्व अरिजीत कर रहे थे। इस जुलूस के बाद दो समुदायों में तनाव हुआ और वहां और सांप्रदायिक हिंसा हुई।
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Source : News Nation Bureau