भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे कोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग और शोमा सेन के जमानत याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.बता दें कि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में नक्सलियों से जुड़े होने के आरोप में अपने घर में ही नजरबंद मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा का हाउस अरेस्ट खत्म कर दिया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया.
नवलखा पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि उनकी हिरासत 24 घंटे को पार कर गई और आगे इसकी इजाजत नहीं है. मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा की नजरबंदी चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, जिससे कि समुचित कानूनी कदम उठाया जा सके.
गौरतलब है कि सुरेंद्र गाडलिंग और शोमा सेन को 6 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया था. इनके साथ सुधीर धवले, महेश राउत और सोना विल्सन को भी पुलिस ने पकड़ा था.
इसके अलावा भीमा कोरेगांव मामले में पांच एक्टिवस्ट वरवरा राव, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, वरनॉन गोंजाल्विस और गौतम नवलखा को 29 अगस्त से उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है. जिसमें से गौतम नवलखा का हाउस अरेस्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया.
और पढ़ें : भीमा-कोरेगांव केस : पांचों एक्टिविस्ट रहेंगे हाउस अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार
Source : News Nation Bureau