Advertisment

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ED चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन उचित नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को रद्द करते हुए इसे अवैध करार दिया. हालांकि, ED डायरेक्टर संजय मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रहेंगे.

author-image
Prashant Jha
एडिट
New Update
संजय कुमार मिश्रा,

संजय कुमार मिश्रा, डायरेक्टर, ईडी( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

केंद्र सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के आदेश को रद्द करते हुए इसे अवैध करार दिया. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि संजय मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन देना कानून के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार नहीं किया जा सकता है, 31 जुलाई 2023 तक केंद्र के पास नए निदेशक पद के लिए पर्याप्त समय है. तबतक संजय कुमार मिश्रा ही इस पद पर बने रहेंगे.  हालांकि, शीर्ष अदालत ने सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही ठहराया, लेकिन ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन देने वाले आदेश को कानूनी तौर पर सही नहीं कहा जा सकता, लिहाजा आदेश को रद्द किया जा रहा है. 

तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने पर बवाल
संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को ईडी डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था. दो साल के कार्यकाल के बाद उन्हें नवंबर, 2020 में रिटायर्ड होना था, लेकिन इससे पहले मई में ही वे 60 साल की उम्र तक पहुंच गए थे. नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया था. उसके बाद सरकार फिर से उनका एक्सटेंशन चाह रही थी. इसके बाद नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा को एक साल का कार्यकाल बढ़ा दिया था. इसके मुताबिक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 को खत्म होना था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. 

यह भी पढ़ें: अयोध्या में वंदे भारत पर पत्थरबाजी, कई खिड़कियों के शीशे टूटे, गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन

ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन के खिलाफ याचिका दायर

ईडी डायरेक्टर को लगातार मिल रहे एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा था. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में आदेश को वापस लेने की केंद्र की अर्जी पर सवाल उठाया था. 

central government Enforcement Directorate Supreme Court Verdict Central government orders ED director Sanjay Mishra संजय कुमार मिश्रा ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा
Advertisment
Advertisment
Advertisment