INX Media Case: आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि याचिका में कुछ खामियां है. जानकारी के मुताबिक ECIR पेपर बुक का हिस्सा नहीं होने की खामी पाई गई है. वहीं चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा अभी मामला सुनवाई के लिए लिस्ट होने की सूचना नहीं है. इसलिए हमें दोबारा आपके पास आना पड़ा है.
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चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होना दुखद: कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम भाग नहीं रहे हैं. हम बस उनकी याचिका के लिस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है ये दुःखद है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि खामियों को दुरुस्त कर लिया गया है. अभी सुनवाई नहीं होगी. जस्टिस रमन्ना ने कहा कि जब तक लिस्ट नहीं हो जाता, तब तक मामला नहीं सुना जा सकता. पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर कपिल सिब्बल ने चिदंबरम के पक्ष में दलीलें दीं. जस्टिस रमन्ना के साथ दो जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही सुधार के बाद रजिस्ट्री से याचिका मंजूर कर ली गई है.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं. उनकी ओर से दिग्गज वकीलों की फौज ने भारी गलती कर दी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट से भी पी चिदंबरम को राहत मिलना मुश्किल प्रतीत हो रहा है. दरअसल, पी चिदंबरम की ओर से वकीलों ने जो याचिका दाखिल की है, उसमें कुछ गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने पाई है. इसलिए मामला डिफेक्ट में चली गई है. सुप्रीम कोर्ट पी चिदंबरम के वकीलों से इस याचिका में सुधार के लिए कह सकता है. यदि ऐसा हुआ तो तत्काल राहत चाह रहे पी चिदंबरम के मामले में सुनवाई न केवल टल जाएगी, बल्कि उन्हें तात्कालिक राहत भी नहीं मिल पाएगी.