आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आसाराम ने सूरत के रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी दायर की थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने दलील दी कि आसाराम के खिलाफ सूरत में चल रहे रेप केस में अभी 10 गवाहों के बयान होने बाकी हैं. इसलिए अभियुक्त को जमानत देना ठीक नहीं होगा.
यह भी पढ़ें : दिन में हुआ निकाह, पति ने रात में इस वजह से बोला 'तलाक-तलाक-तलाक'
आसाराम पर रेप और हत्या के मामले दर्ज हैं. इन्हीं मामलों में वह जेल में बंद है. राजस्थान के जोधपुर स्थित आश्रम में 2013 में 16 साल की एक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर की कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आसाराम की सजा पर रोक लगाने की याचिका 26 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. साथ ही आसाराम की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी.
आसाराम और चार अन्य सहआरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो, JJ ACT और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत छह नवंबर 2013 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी. पीड़िता ने आसाराम पर उसे जोधपुर के नजदीक मनाई इलाके में आश्रम में बुलाने और 15 अगस्त 2013 की रात रेप करने का आरोप लगाया था.
यह भी पढ़ें : वर्ल्ड कप में टीम इंडिया इसलिए है टॉप पर, विश्व विजेता इंग्लैंड भी रहा पीछे
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी पीड़िता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आसाराम के आश्रम में पढ़ती थी. आसाराम को सजा मिलने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा,‘हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और हमें खुशी है कि न्याय मिला. फैसले के मद्देनजर जोधपुर जेल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी.
HIGHLIGHTS
- आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जमानत अर्जी
- गुजरात सरकार ने किया विरोध, कहा अभी न दें जमानत
- रेप व हत्या के मामलों में जेल में बंद है आसाराम
Source : News Nation Bureau