बिहार की नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट के शराबंदी कानून के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले को गैरकानूनी ठहराते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद गत दिवस शराबबंदी कानून पर बिहार सरकार ने नया शराब बंदी कानून लागू किया, जिसमें पहले से भी ज्यादा कड़े प्रावधान हैं।
गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की अधिसूचना को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया था।
एक अप्रैल को नीतीश सरकार ने सबसे देशी शराब के उत्पादन, बिक्री, कारोबार, खपत पर रोक लगा दी थी। इससे कई लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ था और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी।