Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में एक बार फिर केस के दोषियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के दोषियों को सरेंडर करने की मोहलत देने से इनकार कर दिया है. यही नहीं कोर्ट ने दोषियों की ओर से दाखिल की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है. बता दें कि दोषियों ने शीर्ष अदालत से सरेंडर के पहले और वक्त दिए जाने की अपील की थी. इसके लिए दोषियों की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
क्या है मामला
गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दोषियों को महाराष्ट्र की कोर्ट ने बरी कर दिया था. इसके बाद बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये कहकर अदालत के फैसले को पलट दिया था कि जहां का मामला है सजा भी वहां की कोर्ट ही देगी. ऐसे में महाराष्ट्र की कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए दोषियों को सजा का ऐलान किया था.
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इसी सजा के ऐलान के बाद दोषियों को दोबारा कोर्ट में सरेंडर करना था. लेकिन 11 दोषियों की ओर से सरेंडर के लिए और मोहलत की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी. इसी याचिका को सुनने से सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार 19 जनवरी 2024 को मना कर दिया. इसे दोषियों के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.
21 जनवरी तक दोषियों को करना है सरेंडर
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक बिलकिस बानो मामले के सभी दोषियों को 21 जनवरी 2024 तक सरेंडर करना है. लेकिन दोषियों ने शीर्ष अदालत के सामने खुद के स्वास्थ्य और साथ ही बुजुर्ग माता-पिता की सेहत का हवाला देते हुए मोहलत की मांग की थी.
इन 11 दोषियों को करना है सरेंडर
बिलकिस बानो मामले मे सरेंडर करने वाले 11 दोषियों में बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, गोविंद जसवन्त नाई, बकाभाई वोहानिया, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी, रमेश चांदना, प्रदीप मोरधिया, मितेश भट्ट और शैलेश भट्ट प्रमुख रूप से शामिल हैं.
Source : News Nation Bureau