भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने राहत दी है. पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी पर टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल ने यह फैसला दिया है. बता दें कि रायपुर और भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबित पात्रा (Sambit Patra) की विवादित टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था.
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दरअसल, संबित पात्रा ने 10 मई को ट्वीट कर दो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी पर कश्मीर मामले और वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे व बोफोर्स घोटाला को लेकर टिप्पणी की थी. पात्रा ने उस टिप्पणी को ट्विटर पर भी पोस्ट किया था. जिससे कांग्रेस गुस्से में आ गई थी. पात्रा की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर और भिलाई में बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने भाजपा के पात्रा के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.
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पुलिस को शिकायत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप था कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बिना सबूत के दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों पर झूठे आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही वह कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अफवाह फैला रहे हैं. शिकायत में कहा गया कि दोनों पूर्व प्रधानमंत्री को किसी भी भ्रष्टाचार और दंगों से संबंधित मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है. जब देश कोविड-19 जैसी चुनौतियों से लड़ रहा है, ऐसे में इस तरह का ट्वीट करना ना केवल विभिन्न धार्मिक समूहों, समुदायों के बीच सद्भाव के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे शांति भंग होने की भी आशंका है.
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