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दलित आंदोलन में हिंसा फैलाने के आरोपी बीजेपी नेता गिरिराज जाटव को पुलिस ने किया गिरफ्तार

एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में 2 अप्रैल को हुए भारतबंद आंदोलन में हुई हिंसा के आरोप में मध्य प्रदेश पुलिस ने बीजेपी नेता गिरिराज जाटव को गिरफ्तार किया है।

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kunal kaushal
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दलित आंदोलन में हिंसा फैलाने के आरोपी बीजेपी नेता गिरिराज जाटव को पुलिस ने किया गिरफ्तार

फाइल फोटो

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एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में 2 अप्रैल को हुए भारत बंद आंदोलन में हिंसा फैलाने के आरोप में मध्य प्रदेश पुलिस ने बीजेपी नेता गिरिराज जाटव को गिरफ्तार किया है।

जाटव पर आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के भिंड में हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है।

इससे पहले पुलिस ने गिरिराज जाटव से जुड़ी जानकारी देने के लिए 10 हजार रुपये इनाम देने का भी ऐलान किया था।

गौरतलब है कि एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बदलाव के बाद दलित समुदायों ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था। इस आंदोलन की वजह से देश के कई राज्यों में भारी हिंसा हुई थी जिसमें 9 लोग मारे गए थे।

हालात इतने बदतर हो गए थे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था और केंद्रीय बलों की नियुक्ति करनी पड़ी थी।

मध्य प्रदेश में हुई हिंसा में 6 लोग मारे गए थे वहीं राजस्थान में एक और उत्तर प्रदेश में दो लोगों की जान इस हिंसा की वजह से चली गई थी। यूपी पुलिस हिंसा के आरोपी 450 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया था।

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यूपी में हुई हिंसा को लेकर पुलिस बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के भी एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी/एसटी ऐक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया था। इसके अलावा एससी/एसटी ऐक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी की बजाय पुलिस को 7 दिन के भीतर जांच करनी चाहिए और फिर आगे ऐक्शन लेना चाहिए।

यही नहीं शीर्ष अदालत ने कहा था कि सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती। गैर-सरकारी कर्मी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की मंजूरी जरूरी होगी।

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Source : News Nation Bureau

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