केंद्र सरकार के राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम समय सीमा पर रोक लगाने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यह याचिका नासिक के रहने वाले अजीज पठान ने हाई कोर्ट में दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस शांतनु केमकर और राजेश केतकर की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने में लोगों को आ रही तकनीकी दिक्कतों और शिकायतों को दूर करने का निर्देश दिया है।
केंद सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 रखी है। साल 2015 में दायर एक याचिका के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने राशन कार्ड के डिजिटलीकरण कराने के लिए एक नोटिस जारी किया था।
यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी की गई थी जिसका मुख्य मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाना था।
इसी योजना के तहत राशन कार्ड के डिजिटलीकरण, उचित मूल्य की दुकान पर प्वाइंट ऑफ सेलिंग मशीन लगाने और बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अनाज का वितरण करना शामिल है। इसमें राशन कार्ड लाभार्थी डेटाबेस में उनके आधार नंबर को अपडेट करना भी जरूरी है।
इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी क्योंकि नासिक जिले के लोगों को राशन कार्ड के डिजिटलीकरण और बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
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कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पठान ने कहा, बॉयोमैट्रिक मशीन में कई गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से नासिक के लोगों के राशन कार्ड पर गलत नाम, पते, रोजगार और जाति का ब्यौरा आ रहा है।
उन्होंने कहा इसी वजह से नासिक के लोगों को राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जिसकी वजह से लिंकिंग प्रक्रिया में देरी हो रही थी।
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Source : News Nation Bureau