महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, दो सालों से जेल में थे बंद

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को जमानत दे दी है। भुजबल पिछले दो सालों से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के मामले में बंद थे।

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Abhishek Parashar
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महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, दो सालों से जेल में थे बंद

महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल (फाइल फोटो)

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को जमानत दे दी है। भुजबल पिछले दो सालों से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के मामले में बंद थे।

इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भुजबल के वकील ने उम्र का हवाला देते हुए उनकी जमानत की मांग की थी। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 को अवैध घोषित कर चुकी है। इसके बाद ही भुजबल ने नए सिरे से जमानत के लिए अर्जी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीएमएलए केस में आरोपी के लिए जमानत लेना आसान हो गया है।

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HIGHLIGHTS

  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को जमानत दे दी है
  • भुजबल पिछले दो सालों से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के मामले में बंद थे

Source : News Nation Bureau

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