CAA: केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इस कानून के तहत अब तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. आम चुनाव से पहले यह केंद्र सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है. अब तीनों देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थी भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी की। pic.twitter.com/Pc0NyQqesX
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 11, 2024
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अपने घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लाने का वादा किया था. केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद संसद के दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सीएए पर कानून बन गया था, लेकिन उस समय दिल्ली के शाहीन बाग स्थित कई जगहों पर हुए एंटी सीएए प्रदर्शन और फिर कोरोना काल के चलते यह कानून देश में लागू नहीं हो पाया था. लेकिन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया था कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर कानून को देशभर में लागू कर दिया है.
Centre notifies implementation of Citizenship Amendment Act rules
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आपको बता दें कि नागरिका संशोधन कानून यानी सीएए में यह प्रावधान है कि तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थी भारत की नागरिकता पा सकेंगे. इस संबंध में केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है. पोर्टल को शीघ्र ही लॉंच कर दिया जाएगा. तीनों देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद सरकार की तरफ से होने वाली जांच पड़ताल के बाद उनको नागरिकता दी जाएंगी.
गृह मंत्रालय (MHA) आज नागरिकता(संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड… pic.twitter.com/uQT0jbRzye
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MHA के अनुसार गृह मंत्रालय (MHA) आज नागरिकता(संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे. आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है.
Source : News Nation Bureau