CAA: केंद्र सरकार ने आज यानी सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही यह कानून आज देशभर में लागू हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah) ने कहा कि नया कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले ऐसे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा, जिनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएए को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship (Amendment) Act, 2019) कहा जाता है. इस कानून को लेकर कई राज्यों में खुशी का माहौल है तो कई राज्यों में निरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है. ऐसे में आज हम आपको सीएए से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी पांच बिंदुओं में बताने जा रहे हैं-
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पांच बिंदुओं में समझें नागरिकता संशोधन कानून के मायने-
- सीएए (Citizenship (Amendment) Act, 2019) कानून में प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाइ, सिख, बौद्ध और पारसी भारत में पांच साल
- निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता पा सकते हैं.
- नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 ( Citizenship (Amendment) Act, 2019 ) में ही संसद को दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के साथ राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई थी. केंद्र सरकार इसको तुरंत लागू करना
- चाहती थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन और बाद में कोरोना महामारी की वजह से इसके लंबित कर दिया गया था. अब मोदी सरकार ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है.
- सरल भाषा में समझें तो इस कानून के लोगों होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों (गैर मुस्लिमों) को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी.
- यह कानून नागरिकता देने का कानून है. सीएए किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगा.
- यह कानून उन गैर मुस्लिम लोगों के लिए जो मुस्लिम बहुल तीन देशों में (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) में धर्म के नाम पर प्रताड़ना झेलते आ रहे हैं और भारत आना चाहते हैं.
Source : News Nation Bureau