प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले सीएलएसएस और एमआईजी घरों का कार्पेट एरिया बढ़ाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
अलग-अलग श्रेणियों के लिये सरकार ने बढ़ाए गए कार्पेट एरिया अलग हैं। एमआईजी-1 के तहत इस समय 90 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया है, जिसे बढ़ाकर अब 120 वर्ग मीटर कर दिया गया है। वैसे ही एमआईजी-2 के तहत 110 वर्ग मीटर के घरों को 150 वर्ग मीटर कर दिया गया है। नए बदलाव 1 जनवरी, 2017 से लागू होंगे।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और एलआईजी वर्ग के लिये सीमा पहले जितनी ही रहेगी। सिर्फ 4 मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में 30 वर्ग मीटर की सीमा प्रभावी रहेगी।
घर के चारों दीवारों के अंदर के एरिया को कार्पेट एरिया कहा जाता है जहां कार्पेट बिछाया जा सकता है। इसमें दीवार की मोटाई नहीं जोड़ी जाती है।
बाहरी दीवार, बॉलकनी और कॉमन एरिया को बिल्ट-अप एरिया कहा जाता है। लॉबी, सीढ़ी, लिफ्ट आदि जोड़ा जाता है तो उसे सुपर बिल्ट अप एरिया कहा जाता है।
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कई बिल्डर इसकी कीमत भी खरीददार से वसूल करते हैं। सरकार रेरा के तहत इसे खत्म करने जा रही है और खखरीददीर को सिर्फ कार्पेट एरिया की कीमत ही देनी होगी।
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Source : News Nation Bureau