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हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने नारदा मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की

नारदा न्यूज ने पिछले साल मार्च में अपनी वेबसाइट पर इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो जारी किया।

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Sonam Kanojia
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने नारदा मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की

CBI ने नारदा मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की (फाइल फोटो)

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल के नारदा न्यूज स्टिंग ऑपरेशन मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस स्टिंग ऑपरेशन में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को एक फर्जी कंपनी को लाभ पहुंचाने के बदले रुपया लेते दिखाया गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 17 मार्च को दिए अपने आदेश में सीबीआई से 72 घंटों के अंदर जांच पूरी कर जरूरत के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा। अदालत के इस आदेश के तहत ही सीबीआई ने जांच शुरू की है।

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सीबीआई के सूत्रों ने बताया, 'हमने नारदा न्यूज मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।' सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कई मंत्री, पूर्व विधायक और उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की है।

सूत्रों के मुताबिक, 'सीबीआई ने नारदा समाचार चैनल द्वारा स्टिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल जासूसी कैमरे, लैपटाप और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट जब्त कर ली है।'

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नारदा न्यूज ने पिछले साल मार्च में अपनी वेबसाइट पर इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो जारी किया। इसके बाद पूरा मामला सामने आया। इन वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के कई मौजूदा और पूर्व मंत्रियों और विधायकों को एक फर्जी कंपनी को लाभ पहुंचाने के बदले रुपया लेते दिखाया गया है।

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Source : IANS

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