देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल में केन्द्र सरकार ने बदलाव कर दिया है. सरकार ने अध्यादेश जारी कर दोनों चीफ के कार्यकाल को पांच साल का कर दिया है. अभी तक इस पद का कर्यकाल 2 साल का हुआ करता था. जानकारी के मुताबिक अब दोनों ही निदेशकों के कार्यकाल को 1-1 साल के लिए तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं. सरकार के इस फैसले के बाद दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. हालाकि विपक्ष सरकार के इस फैसले पर हमलावर है. विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार जांच एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहती है. इसलिए सारे नियमों में बिना जांच-परख के ही बदलाव किये जा रहे हैं.
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फिलहाल दो साल का होता था कार्यकाल
फिलहाल दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशों का कार्यकाल दो साल तक के लिए तय होता है. कुछ मामलों को छोड़ दें, तो कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है. इस अध्यादेश से पहले तक सरकार इनके कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा भी सकती थी. पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया था. मिश्रा का एक साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो गया था. जिसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया था.
HIGHLIGHTS
- केन्द्र की मोदी सरकार ने किया अध्यादेश जारी
- अभी तक 2 साल का होता था दोनों एजेंसियों के चीफ का कार्यकाल
- 1-1 साल के लिए दिए जा सकते हैं तीन एक्सटेंशन