सीबीआई ने धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में विदेशी नाागरिक से पूछताछ की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. यह मामला विवादास्पद हथियार व्यापारी अभिषेक वर्मा और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर से जुड़ा हुआ है. हाईकोर्ट की एक एकल पीठ के न्यायाधीश योगेश खन्ना ने मामले की अगली तारिख 27 जनवरी को मुकर्रर कर दी.
याचिका में 23 अक्टूबर को निचली अदालत द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके अंतर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विदेशी नागरिक सी एडमोंड एलीन से पूछताछ की अनुमति वाली याचिका ठुकरा दी गई थी. सीबीआई ने 2009 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था.
यह आरोप लगाया गया था कि माकन के लेटरहेड पर एक जाली पत्र व्यापारी अभिषेक वर्मा ने प्रधानमंत्री को लिखा था, जिसमें वीजा प्राप्त करने के लिए मानदंडों में ढील देने की मांग की गई थी.
सीबीआई की जांच में दावा किया गया कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने वर्मा के साथ मिलकर चीनी दूरसंचार कंपनी के साथ धोखाधड़ी की.
Source : IANS