सीबीआई ने एनडीटीवी के ऑफिस में रेड डालने वाली ख़बर को सिरे से ख़ारिज़ किया है। सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अदालत के आदेश के बाद केवल प्रमोटर और उनके अधिकारियों के ऑफिस में ही रेड डाली गई थी। सीबीआई ने एनडीटीवी के ऑफिस, मीडिया स्टूडियों, न्यूज़ रूम या परिसर में छापेमारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम प्रेस की आज़ादी का सम्मान करते हैं।
सीबीआई ने कहा, 'हमने ICICI बैंक के शेयर होल्डर की शिकायत पर केस दर्ज किया था। सीबीआई पर किसी दबाव में काम करने का आरोप लगाना जांच एजेंसी की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। सीबीआई की जांच पूरी तरह कानूनी तरीके से और अदालत के अधिकार क्षेत्र में ही हो रही है। जांच से संबंधित जो भी सबूत मिले हैं उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
सीबीआई ने कहा, 'अपने बयान में एनडीटीवी का कहना है कि वो और उनके प्रमोटर्स किसी भी लोन में डिफॉल्टर नहीं हैं। लेकिन सीबीआई यहां साफ करना चाहती है कि जांच लोन डिफॉल्ट को लेकर नहीं बल्कि ICICI बैंक को 48 करोड़ का नुकसान पहुंचाने को लेकर है। आरोप है कि ICICI बैंक ने एनडीटीवी के प्रमोटर्स के 61 प्रतिशत शेयर गिरवी रखे जो बैकिंग एक्ट 19 का उल्लघंन है। ICICI बैंक ने लोन की ब्याज दर 19 प्रतिशत से घटा कर 9 प्रतिशत कर दी जिससे बैंक को 48 करोड़ का नुकसान हुआ और प्रमोटर्स को फायदा हुआ।'
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सीबीआई ने बताया, 'एनडीटीवी ICICI बैंक को प्राइवेट बैंक बताते हुए सीबीआई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा रही है। यहां यह बताना ज़रूरी है कि 2016 में रमेश गिल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 प्राइवेट बैंकों के अधिकारियों पर भी लागू होता है। इसलिए सीबीआई को प्राइवेट बैंक के केस की जांच करने का भी अधिकार है।'
ये है मामला ?
सीबीआई ने सोमवार को एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ केस दर्ज करके दिल्ली से लेकर देहरादून-मसूरी तक छापेमारी की थी। दिल्ली में सीबीआई ने प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय, एक निजी कंपनी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया और रॉय के ग्रेटर कैलाश-1 स्थित आवास पर छापेमारी की। जिसके बाद से चैनल और विपक्षी नेता सीबीआई पर ये कहते हुए हमला बोल रहे हैं कि ये सरकार के इशारे पर किया जा रहा है।
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Source : News Nation Bureau