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सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका स्वीकार की, जानिए क्या है वजह

अदालत ने इंद्राणी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया.

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Ravindra Singh
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सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका स्वीकार की, जानिए क्या है वजह

इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) से संबंधित आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मामले में आईएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी (Ex Director of INX Media Indrani Mukherjea) को गवाह बनने की इजाजत दे दी. सीबीआई के न्यायाधीश अरुण भारद्वाज (CBI Judge Arun Bhardwaj) ने गवाह बनने के लिए इंद्राणी की दायर याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही क्षमा याचिका भी स्वीकार कर ली. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को निश्चित कर दी गई है. अदालत ने इंद्राणी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया.

इसी मामले में पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर सुनवाई चल रही है. पिछले साल इंद्राणी ने अपना कबूलनामा देते हुए गवाह बनाए जाने के लिए याचिका सीबीआई अदालत में दायर की थी. इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोहरा की हत्या के सिलसिले में मुंबई की बाइकुला जेल में बंद है. सीबीआई ने अपने दाखिलनामे में तर्क दिया था कि उसे बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं जो सिर्फ इंद्राणी जानती है और इसलिए वह मामला सुलझाने में सीबीआई की मदद करेगी.

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सीबीआई जब विदेश निवेश प्रोन्नति बोर्ड (FIPB) द्वारा 2007 में 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी फंड प्राप्त करने की मंजूरी देने के मामले की जांच कर रही थी, उस दौरान पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इसमें धन शोधन की संभावनाएं तलाश रहा है. पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है, वहीं उनके बेटे कार्ति सामान्य जमानत पर हैं.

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HIGHLIGHTS

  • CBI कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका स्वीकार की
  • INX मीडिया मामले में गवाही के लिए दी थी याचिका
  • इंद्राणी अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है
cbi-court Karti Chidambaram Ex Finance Minister P Chidambaram Indrani Mukharjee Indrani Mukherjea INX Media Money Laundering Case CBI Court have Accepted plea of Indrani Mukharjea
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