केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को दुष्कर्म के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और उनके दो अनुयायियों पर बंध्याकरण (नपुंसक बनाने) के एक मामले में पंचकूला की एक अदालत में आरोप-पत्र (चार्ज शीट) दाखिल किया।
यह आरोप-पत्र पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई को जांच का निर्देश दिए जाने के करीब तीन साल बाद दाखिल किया गया है। अदालत ने विवादित डेरा प्रमुख के सिरसा के निकट स्थित डेरा परिसर में जबर्दस्ती बंध्याकरण की जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे।
डेरे के पूर्व अनुयायी हंसराज चौहान द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर यह आदेश दिया गया था। चौहान ने आरोप लगाया था कि डेरा प्रमुख के आदेश पर उनका बंध्याकरण किया गया।
चौहान ने दावा किया है कि उनके साथ 400 अनुयायियों का बंध्याकरण डेरा परिसर में किया गया।
राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म का दोषी करार दिए जाने के बाद रोहतक के सुनारिया जेल में 20 साल के कारावास की सजा काट रहा है। राम रहीम हत्या के दो अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है।
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Source : IANS