केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स और नक्षत्र ब्रांड्स के खिलाफ बैंकों से कथित रूप से 6,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दो नई प्राथमिकी दर्ज की हैं. प्राथमिकी (एफआईआर) मुंबई शाखा द्वारा दर्ज की गई है. सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि पहले मामले में 21 मार्च 2022 को, उन्हें विजय कुमार वाधवा, उप महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, मुंबई से नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (एनबीएल), गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और एनबीएल के गारंटर मेहुल चिनूबभाई चोकसी, धनेश व्रजलाल शेठ, एनबीएल के निदेशक और अन्य के खिलाफ पीएनबी के नेतृत्व वाले नौ सदस्य बैंकों के कंसोर्टियम को 807.72 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने की शिकायत मिली.
आईएएनएस के पास मौजूद सीबीआई की प्राथमिकी में लिखा है- एनबीएल और अन्य ने 1 अप्रैल, 2010 से 31 जनवरी, 2018 की अवधि के दौरान स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के मामले में पीएनबी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम बैंकों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी. एनबीएल गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है और एनबीएल का नियंत्रण और प्रबंधन चोकसी द्वारा किया जाता है. अभियुक्तों ने धन की हेराफेरी की और स्वीकृत क्रेडिट सीमाओं के डायवर्जन में शामिल थे. एनबीएल को बाद में एनपीए घोषित कर दिया गया और आरबीआई को धोखाधड़ी के रूप में इसकी सूचना दी गई.
चोकसी और अन्य के खिलाफ दूसरी शिकायत भी मार्च 2022 में प्राप्त हुई थी जिसमें उन पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के नेतृत्व वाले 28 सदस्य बैंकों के कंसोर्टियम को 5,564.54 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था. गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और अन्य आरोपी, 2010 से 2018 की अवधि के दौरान स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं के मामले में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के नेतृत्व में 28 सदस्य बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल थे.
सीबीआई अधिकारी ने कहा कि उन्होंने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, चोकसी, धनेश व्रजलाल शेठ, कपिल माली राम खंडेलवाल, चंद्रकांत कानू करकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. चोकसी इस समय एंटीगुआ में है.
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Source : IANS