हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीर भद्र सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सिंह उनकी पत्नी और बाकी लोगों को जमानत दे दी है।
जानकारी के अनुसार दिल्ली पटियाला हाऊस कोर्ट ने गुरुवार को वीरभद्र सिंह समेत अन्य लोगों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। वहीं कोर्ट ने मामले में दस्तावेजों की छानबीच के लिए 25 अप्रैल डेट फिक्स की है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ 1 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने इस आरोप पत्र में सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।
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ईडी ने इसमें सिंह उनकी पत्नी के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार रोअज का नाम है।
एजेंसी का आरोप है कि चौहान ने वीरभद्र सिंह से करीब 5.14 करोड़ रुपये कैश लिया जिसे पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा करवाया। इसके बाद वीरभद्र और उनके परिजनों के नाम पर बीमा पॉलिसी लेकर निवेश किया गया था।
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Source : News Nation Bureau