CBI VS Mamata विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई हुई. इसमें अभिषेक मनु सिंघवी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए. केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने पक्ष रखा. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तगड़ा झटका देते हुए कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया. साथ ही अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया. हालांकि गिरफ्तारी से राजीव कुमार को राहत मिल गई. फैसले से जुड़ी 7 बातें:
1. CJI ने कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने हाजिर होने को कहा. साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, डीजीपी और कोलकाता पुलिस को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया. 20 फरवरी तक नोटिसों का जवाब देना होगा.
2. कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी नहीं होगी. इस फैसले से राजीव कुमार को बड़ी राहत मिली है.
3. पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार 18 फरवरी तक जवाब दाखिल करेंगे. उससे ये तय होगा कि 20 फरवरी को इन सबको कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना है या नहीं.
4. सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ भी एक neutral place शिलांग में करेगी.
5. अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह कानून व्यवस्था को एकदम ताक पर रखे जाने का मसला है. राज्य पुलिस उस सीबीआई को रोक रही है, जो कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है. आप अवमानना का नोटिस जारी कीजिए और जवाब मांगिए.
6. कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया तो उनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया, इस पर कोर्ट ने कहा- यह समझ से परे है कि आप राजीव कुमार को जांच में शामिल क्यों नहीं होने देना चाहतीं.
7. सुप्रीम कोर्ट में AG ने कहा, राजीव कुमार ने जो कॉल डिटेल मुहैया कराया, वो आधा अधूरा था. कौन कॉल कर रहा है, किसे कॉल कर रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं है.
Source : Arvind Singh