Advertisment

CBSE 12th Result जल्द आएंगे, बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी पर नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट

बोर्ड ने ग्रेस मा‌र्क्स देने वाली मॉडरेशन पालिसी को दो महीने पहले खत्म कर दिया था, लेकिन मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। इससे कन्फ्यूजन का माहौल बन गया।

author-image
vineet kumar
एडिट
New Update
CBSE 12th Result जल्द आएंगे, बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी पर नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट

सीबीएसई के बोर्ड के नतीजे जल्द (फाइल फोटो)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपने पांव पीछे हटा लिए हैं। दरअसल, सीबीएसई ने अब ग्रेस मार्क्स मोडरेशन नीति पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का फैसला किया है।

Advertisment

इससे पहले गुरुवार को यह खबर आई थी कि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर बात हुई थी।

इस विवाद के चलते सीबीएसई के दसवीं और बारहवीं परीक्षा के परिणाम में देरी हो रही थी। लेकिन अब विवाद सुलझता नजर आ रहा है और संभव है कि जल्द ही बोर्ड नतीजों का ऐलान करे।

बता दें कि बोर्ड ने ग्रेस मा‌र्क्स देने वाली मॉडरेशन पालिसी को दो महीने पहले खत्म कर दिया था, लेकिन मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। इससे कन्फ्यूजन का माहौल बन गया और फैसले को देखते हुए सीबीएसई ने नतीजों को रोक दिया था।

Advertisment

यह भी पढ़ें: चैम्पियंस ट्रॉफी 2017: कप्तान विराट कोहली ने कहा पिछला क्रम हुआ मजबूत, धोनी पर नहीं पड़ेगा दबाव

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस नीति को खत्म करना है तो इसे अगले सत्र से किया जाए क्योंकि इस सत्र में जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उन्हें प्रवेश के समय इसके बारे में पता नहीं था। इससे उनके परीक्षा परिणाम पर असर पड़ेगा क्योंकि इसकी जानकारी होने पर वो अपनी तैयारी और बेहतर करते।

बता दें कि ग्रेस मार्क्स का यह फैसला देश के 32 बोर्डो ने मिल कर लिया था। हालांकि, सीबीएसई ने इस बार 10वीं व 12 वीं की अतिरिक्त अंक नीति (मॉडरेशन पालिसी) को खत्म कर दिया था। 

Advertisment

यह भी पढ़ें: दिशा पटानी की शर्त, सिर्फ इन बॉलीवुड एक्टर्स के साथ ही करेंगी काम

Source : News Nation Bureau

Delhi High Court Supreme Court CBSE 12th result
Advertisment
Advertisment