Center to SC: महिला सेना अधिकारियों के प्रमोशन के लिए विशेष बैठक बुलाई

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 246 महिला सैन्य अधिकारियों की प्रमोशन की जांच के लिए अगले साल जनवरी में एक विशेष चयन बोर्ड की बैठक बुलाई गई है. केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि इन महिला अधिकारियों के प्रमोशन के मुद्दे पर विशेष चयन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा.

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 246 महिला सैन्य अधिकारियों की प्रमोशन की जांच के लिए अगले साल जनवरी में एक विशेष चयन बोर्ड की बैठक बुलाई गई है. केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि इन महिला अधिकारियों के प्रमोशन के मुद्दे पर विशेष चयन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा.

बेंच ने कहा कि वह इस मामले को 23 जनवरी के बाद रखेगी और मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की. अदालत ने सरकार से बोर्ड के नतीजे आने से पहले एक अपडेटिड रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है.

अदालत ने 9 दिसंबर को कहा था कि सेना उन महिला अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष नहीं है, जिन्होंने साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद प्रमोश में देरी का दावा किया था. अदालत ने अक्टूबर में सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा था कि प्रमोशन के लिए इन महिला अधिकारियों पर विचार क्यों नहीं किया गया.

महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि 2020 के फैसले के बाद से 1 हजार 200 जूनियर पुरुष अधिकारियों का प्रमोशन किया गया. अदालत को सूचित किया गया कि सेना ने महिला अधिकारियों के प्रमोशन के लिए 150 सीटों को मंजूरी दी है.

सुप्रीम कोर्ट 34 महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि सेना में लड़ाकू और कमान की भूमिका निभाने के लिए प्रमोशन के लिए जूनियर पुरुष अधिकारियों पर विचार किया जा रहा है.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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