भारत में नए आईटी कानूनों ( New IT laws in India) को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) और भारत सरकार ( Indian Government ) के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को कहा कि अगर ट्विटर (Twitter) आईटी रूल के नियमों का उल्लंघन करता है तो केंद्र सरकार (Centre Government) उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है. कोर्ट (High Court) की ओर से ट्विटर को किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया जा रहा है.
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ट्विटर ने दिल्ली HC को बताया है कि उसने अंतरिम कॉम्प्लियांस ऑफिसर, अंतरिम रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है. इन पदों पर फूल टाइम अधिकारी नियुक्त करने के लिए उसे आठ हफ्ते का वक्त चाहिए. हाई कोर्ट ने कहा कि आईटी नियमों पर अमल जारी रहेगा या नहीं, ये जाहिर तौर पर इन नियमों की वैधता पर आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन जब तक नियम बरकरार है तब तक उनका पालन करना ही होगा. कोर्ट ने ट्विटर से हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें ट्विटर ये साफ करेगा कि उसकी ओर से बहाल किए गए अंतरिम अधिकारियों की आईटी रूल के नियमों पर अमल कराने की पूरी जिम्मेदारी होगी. इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
सरकार की ओर से कई बार कहने के बावजूद ट्विटर ने आईटी नियमों के अनुसार भारत में अभी तक कोई शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया है. वहीं, ट्विटर ने पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने में अभी उसको 2 महीने तक का समय लग सकता है.
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कोर्ट ने ट्विटर को 8 जुलाई तक का समय दिया था, जिसमें उसको यह बताना था कि आईटी नियमों के अनुसार वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (RGO) कब तक नियुक्त करेगा. अब ट्विटर की ओर से दाखिल जवाब में बताया गया था कि नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में उसको 8 हफ्तों का समय लग सकता है. ट्विटर ने यह भी कहा कि वह इंडिया में संपर्क के लिए एक कार्यालय खोलने की तैयारी भी कर रहा है. यह कार्यालय भविष्य में ट्विटर से संपर्क साधने का परमानेंट एड्रेस होगा. ट्विटर के अनुसार आईटी नियमों के अनुपालन से जुड़ी अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा.
HIGHLIGHTS
- Twitter और मोदी सरकार के बीच गतिरोध जारी
- ट्विटर को किसी तरह का संरक्षण नहीं दे रहा है Court
- इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी