सरकार बैंकिंग समेत 139 सर्विस को आधार से जोड़ने की डेडलाइन को 31 दिसंबर से 31 मार्च करने जा रही है, लेकिन यह उनके लिए होगा जिनके आधार कार्ड नहीं बने है। यह जानकारी अटॉनी जनरल ने आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट को दी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए श्याम दीवान ने चीफ जस्टिस से मसले की जल्द सुनवाई की मांग की है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने से रोकने के लिए अंतरिम राहत दिये जाने की मांग कर रहे है।
सरकार की ओर से अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि सरकार मोबाइल नंबर समेत करीब 139 योजनाओ को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ा रही है।
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इस संबंध में सरकार नोटिफिकेशन शुक्रवार को लाएगी। हालांकि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन 6 फरवरी ही रहेगी क्योंकि पिछले साल 6 फरवरी को दिए गए फैसले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से मोबाइल नंबर ग्राहकों का आधार के जरिए एक साल में पुख्ता कस्टमर वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया था।
ऐसे में इसमें कोई फेरबदल सिर्फ न्यायिक आदेश से ही हो सकता है। एजी ने यह भी कहा कि 31 दिसंबर से 31 मार्च की ये डेडलाइन भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बढ़ाई जाएगी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है।
बाकी को सर्विस का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। हालांकि श्याम दिवान ने इसका विरोध करते हुए कहा कि डेडलाइन उनके लिए भी बढ़ाई जानी चाहिए , जिनके पास आधार कार्ड है।
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श्याम दीवान ने उच्चतम न्यायालय से यह मांग की, कि या तो कोर्ट की संविधान बेंच अगले हफ्ते अंतरिम राहत के लिए विचार करे या फिर सरकार अंडरटेकिंग दे कि आधार कार्ड को तमाम सेवाओं से न जोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी
एजी ने ऐसा करने से इंकार करते हुए कहा कि सरकार आधार के पक्ष में जिरह के लिए तैयार है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान बेंच अगले हफ्ते इस पर विचार करेगी।
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Source : News Nation Bureau