हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस नोटिस को ही खारिज कर दिया है जिसके तहत महापौर को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. हाईकोर्ट (high court) ने नोटिस (notice) को खारिज करते हुए कहा कि नोटिस राजनीतिक दुर्भावनाओं के चलते दिया गया था. सरकार ने पहले ही महापौर (mayor) को हटाने का मन बना लिया था ऐसे में पूरा मसला राजनीतिक ही प्रतीत होता है.आपको बता दें कि मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में कांग्रेस सरकार के बनने के बाद 31 दिसंबर को कांग्रेस सरकार ने छिंदवाड़ा महापौर को एक नोटिस जारी किया. जिसमें अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए महापौर को हटाने की बात कही गई.
इस नोटिस के खिलाफ महापौर कांता सदारंग ने हाईकोर्ट (high court) में याचिका दायर की. जिसमें कहा गया यह नोटिस राजनीतिक दुर्भावनाओं के चलते दिया गया है. कांग्रेस (congress) सरकार ने पहले ही मन बना लिया है कि छिंदवाड़ा से बीजेपी (bjp) की महापौर कांता सदारंग को हटाना है. लिहाजा इसके पीछे किसी भी तरह के आरोप बेबुनियाद है. याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पहले नोटिस पर स्टे दिया था और अब नोटिस को खारिज कर दिया.
Source : दुर्गेश कुमार