केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम से बुधवार को चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
सीबीआई की विशेष आर्थिक अपराध शाखा के एक दल द्वारा पूछताछ के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दोहराया कि प्राथमिकी में उनके ख़िलाफ़ कोई आरोप नहीं है।
सीबीआई के मुताबिक, चिदंबरम पूर्वाह्न करीब 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे।
चिदंबरम से अपराह्न् 1.30 बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें दोपहर भोजन के लिए इजाजत दी गई। पूछताछ फिर 3.30 बजे शुरू हुई और यह शाम करीब 4.45 बजे तक चली।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को मंजूरी देने की प्रक्रिया में अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाया है। सीबीआई दोनों की उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में भी जांच कर रही है।
सीबीआई मुख्यालय से बाहर आने के बाद चिदंबरम ने कहा कि वह सीबीआई के सामने पेश हुए और प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।
कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा, 'सवाल-जवाब FIPB (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) की फाइलों पर आधारित थे। इसलिए रिकॉर्ड में डालने के लिए कुछ नहीं था।'
चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आए हैं।
सीबीआई ने वर्ष 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता के लिए पिछले साल 15 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी।
यूपीए-1 सरकार के दौरान जब यह मंजूरी दी गई, उस समय वित्त मंत्री चिदंबरम थे। चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को 10 लाख रुपये की निधि कथित तौर पर हासिल करने के लिए इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में कार्ति को जमानत मिल गई।
सीबीआई ने शुरुआत में आरोप लगाया कि कार्ति ने एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने के लिए 10 लाख रुपये रिश्वत ली थी।
हालांकि, यह आंकड़ा बाद में संशोधित किया गया जो 10 लाख डॉलर या मौजूदा विनिमय दर से 6.5 करोड़ रुपये होता है।
पूर्व मंत्री चिदंबरम से बीते मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय पांच घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी।
इस मामले में अन्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी हैं। दोनों अपनी 24 वर्षीय बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी कांग्रेस नेता के बयान का विश्लेषण करेगी और यदि जरूरी हुआ तो फिर से जांच में शामिल होने को कहेगी।
कांग्रेस नेता को एजेंसी के अधिकारियों ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41(ए) के तहत बुलाया था।
सीबीआई ने चिदंबरम को एक जून को सम्मन जारी किया और अगले दिन पेश होने को कहा था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 31 मई को आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक अंतरिम संरक्षण मिलने के बाद वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए।
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने चिदंबरम से स्पष्टीकरण के लिए सवालों की एक फेहरिश्त तैयार की है, जो चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2017 में दर्ज धनशोधन के मामले से जुड़े हैं।
और पढ़ें- राष्ट्रपति भवन में धार्मिक आयोजन पर रोक, नहीं होगी इफ्तार पार्टी
Source : News Nation Bureau