पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के वकील ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तीन तारीखों पर उनके मुवक्किल से की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग की.
न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ धन शोधन मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही है.
चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोपी की हिरासत मांगने के लिए प्रवर्तन निदेशालय अचानक ही और पीछे से ‘‘पीछे से’’ न्यायालय को नहीं दे सकता है. शीर्ष अदालत ने निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतारिम राहत मंगलवार तक के लिये बढ़ा दी थी.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो