Advertisment

ज्ञानवापी मामले में नहीं बदले जाएंगे कमिश्नर, 17 मई से पहले होगा दोबारा सर्वे 

मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर कमिश्नर बदलने की मांग की थी. तीन दिन की सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

author-image
Mohit Saxena
एडिट
New Update
gyanvapi

Kashi Vishwanath Gyanvapi( Photo Credit : twitter)

Advertisment

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi)  के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा. गुरुवार को वाराणसी लोअर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है. इस मतलब है कि इससे पहले सर्वे पूरा करना होगा. अदालत ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चप्पे-चप्पे का सर्वे किया जाएगा. इस दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ-साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे. बीते माह वाराणसी अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया था. अदालत ने इस मामले में वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए थे. 

वाराणसी कोर्ट खाली कराया गया

फैसले से पहले पलिस ने वाराणसी कोर्ट को खाली करा दिया. अदालत में इस मुकदमे से जुड़े लोगों को ही रहने के लिए कहा है. गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोजना पूजा-अर्चना को लेकर है. 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजना पूजा की अनुमति मांगने के लिए अदालत पहुंची थीं. अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है.

HIGHLIGHTS

  • अदालत ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है
  • कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे किया जाएगा

Source : News Nation Bureau

ज्ञानवापी Kashi Vishwanath-Gyanvapi Hearing In High Court
Advertisment
Advertisment