लाभ के पद को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को मिली राहत पर कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मसले को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग में जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 आप विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के फैसले पर आदेश दिया है कि चुनाव आयोग इन विधायकों के भविष्य को लेकर सुनवाई करे।
कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा, 'हम चुनाव आयोग में इस मसले पर फिर से लड़ेंगे क्योंकि इन 20 विधायकों ने सुविधाएं ली हैं। हाई कोर्ट ने इस पर विरोध या इससे इनकार नहीं किया है। सामान्य न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट ने आयोग से दोबारा विचार करने के लिये कहा है।'
माकन ने दावा किया है कि आप सरकार ने इसे चुनाव आयोग के सामने खुद स्वीकार किया है कि विधायकों के संसदीय सचिव के तौर पर काम करने के दौरा करने ऑफिस, फर्नीचर और ट्रांसपोर्टेशन और सुविधाओं पर काफी खर्च किया गया है।
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कोर्ट ने चुनाव आयोग के अयोग्य घोषित करने के प्रस्ताव को गलत करार देते हुए कहा कि सामान्य न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है और अयोग्य घोषित किये जाने के पहले उनसे मौखिक सुनवाई भी नहीं की गई है।
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश को पार्टी की जीत को सच की जीत करार दिया है।
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Source : News Nation Bureau