लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद अब राहुल गांधी को सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जारी की है. राहुल गांधी को 22 अप्रैल से पहले बंगला खाली करना का नोटिस दिया गया है. बता दें कि 24 मार्च ( शुक्रवार) को लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दिया. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. वायनाड सीट खाली होने के बाद अब जल्द ही यहां पर चुनाव कराया जाएगा.
22 अप्रैल तक खाली करना होगा आवास
फिलहाल राहुल गांधी 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगले में रह रहे हैं. लोकसभा आवास समिति के नोटिस के मुताबिक, राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा. 2004 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड पर सरकारी बंगला आवंटित किया गया था. तब से वह इसी बंगले में रह रहे थे, लेकिन अब लोकसभा आवास कमेटी ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है. ऐसे में उन्हें 22 अप्रैल से पहले तक बंगला खाली करना होगा. बता दें कि मोदी सरनेम पर सूरत कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला सुनाया है.
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सूरत की अदालत के फैसले पर राहुल गांधी को नोटिस
सूरत की अदालत ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी पर सजा सुनाई है. कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. इसके बाद पिछले हफ्ते शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया.
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बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में राहुल गांधी ने एक भावुक भाषण दिया था. राहुल गांधी ने कहा कि वह 52 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है.