कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते संकट की रोकथाम के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. मोदी सरकार (Modi Government) ने लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) को अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है. गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 (Unlock 1) के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब भी कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट मिलेगी. ये गाइडलाइन्स एक जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. पहले चरण में सशर्त मेट्रो, शॉपिंग मॉल, सैलून और धार्मिक स्थल खुलने की अनुमति है.
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आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को समाप्त हो रही है. ऐसे में मोदी सरकार ने 30 जून तक देश में अनलॉक-1 लगा दिया है. केंद्र सरकार ने राज्यों पर स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला छोड़ दिया है. राज्य इसपर जुलाई में फैसला लेंगे. पहले चरण यानी 8 जून से सार्वजनिक स्थानों जैसे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, सैलून और अन्य आतिथि सेवाएं और शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे. हालांकि, सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दी है.
साथ ही देशभर में रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. अब लोगों को पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है. पूरे देश में नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.
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- पहले चरण में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोले जाएंगे. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक SOP जारी करेगा.
- दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मंजूरी के बाद स्कूल, कॉलेज खुलेंगे.