Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से बहुत से लोगों के रोजगार के ऊपर संकट आ गया है. चूंकि बहुत से लोग किराये के घरों में रहते हैं ऐसे में उनके लिए किराया चुका पाना भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है. किरायेदारों के ऊपर मकान मालिक किराये के लिए दबाव नहीं बना पाए इसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. नए आदेश के मुताबिक अगर किसी मकान मालिक ने किराये के लिए किरायेदार के ऊपर दबाव बनाया तो उसे काफी महंगा पड़ सकता है.
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मकान खाली करने की धमकी देने पर होगी जेल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किराया नहीं मिलने की स्थिति में मकान खाली कराने की धमकी देने वाले मकान मालिकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. कार्रवाई के तहत मकान मालिक को 1 साल की जेल और आर्थिक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. वहीं अगर मकान मालिक के द्वारा किरायेदार को किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है तो सजा में एक साल की और बढ़ोतरी हो जाएगी.
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दर्ज होगा मामला
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में मकान मालिकों को सख्त हिदायत जारी की गई है. दिल्ली सरकार ने लोगों को विषम परिस्थिति परिस्थिति में फंसने की वजह से यह निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार ने जबर्दस्ती किराया मांगने वाले मकान मालिकों को सख्त हिदायत दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार का यह आदेश फिलहाल अगले आदेश तक जारी रहेगा. किरायेदारों को किराये के लिए धमकी देने वाले मकान मालिकों के ऊपर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज होगा.