पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) 31 मई यानी 14 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 के बाबत केंद्रीय गृहमंत्रालय (MHA) ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. इस गाइडलाइंस में पहले की तरह घरेलू और विदेशी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. कयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो सेवा खुल जाएगी. लेकिन नए गाइडलाइंस में इसपर भी रोक है.
आइए बताते हैं नए गाइडलाइंस में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा. इसके साथ ही राज्यों को क्या-क्या अधिकार दिया गया है. विस्तार से बताते हैं.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte
— ANI (@ANI) May 17, 2020
1.नए दिशा निर्देश के मुताबिक घरेलू और विदेशी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी. एयर एंबुलेंस सर्विस, ऑपरेशन और सुरक्षा के मद्देनजर उड़ान की परमिशन होगी.
2. मेट्रो सेवा भी नहीं शुरू होगी.
3. स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों पर रोक जारी रहेगी. स्कूल ऑनलाइन बच्चों को दे शिक्षा.
5.शॉपिंग मॉल और सिनेमा घर बंद रहेंगे.
6. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.
7. होटल, रेस्त्रां बंद रहेंगे. सिर्फ किचन सर्विस चालू रहेगी जो होम डिलिवरी करती हो.
8. कंटेनमेंट जोन में बस सेवाएं नहीं शुरू होगी.
नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी.
लॉकडाउन 4.0 में ये सेवा खुली रहेगी-
1.स्वास्थ्यकर्मी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं.
2.स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांपलेक्स खुल सकते हैं. लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.
3. इंटर स्टेट बसें और गाड़ियां चलेंगी. लेकिन इसमें राज्यों की आपसी सहमति होनी चाहिए.
4.कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजों के लिए लोग बाहर निकल सकते हैं.
केंद्र की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस में-
1.कंटेनमेंट जोन में लोगों पर नजर रखी जाएगी. चेकअप किया जाएगा. हाउस टू हाउस सर्विलांस किया जाएगा.
2. बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहें. गर्भवती महिला भी घर से नहीं निकलेंगी बाहर.
3.शाम-7 बजे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
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नए गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी को आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड करने के लिए. इसके साथ ही सारे राज्यों को कहा गया है कि वो माल की आवाजाही पर रोक ना लगाए. मेडिकल स्टाफ को एक राज्य से दूसरे राज्य आने की परमिशन दें.
Source : News Nation Bureau