दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता समेत छह को दोषी पाया है और उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं. अदालत दोषियों को कितनी सजा दी जाए इस पर सोमवार को सुनवाई करेगी. सीबीआई के विशेष जज ने छह को दोषी करार दिया है, जिसमें गुप्ता, दो पूर्व कोयला अधिकारी के. एस. क्रोफा और के. सी. सामरिया, कंपनी विकास मित्तल एंड पॉवर लि. (वीएमपीएल), उसके प्रबंध निदेशक विकास पटनी और प्राधिकृत सिगनेटरी आनंद मलिक शामिल हैं. इनको आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत से कहा, 'यह स्पष्ट है कि इन आरोपियों (गुप्ता, क्रोफा और सामरिया) ने सरकारी पद की स्थिति का दुरुपयोग किया है.'
अदालत ने कहा कि सभी छह दोषियों ने वीएमपीएल के पक्ष में पश्चिम बंगाल के मोइरा-मधुजोर कोयला ब्लॉक को कैप्टिव कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए मिलकर साजिश रची थी. विशेष सीबीआई न्यायालय ने विशेष रूप से कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों से संबंधित यह छठा फैसला सुनाया है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए 20 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं.
Source : News Nation Bureau