Obscene Video Case: हासन के पूर्व सांसद और जेडीएस के पूर्व नेता प्रज्वल रेवन्ना इन दिनों विवादों में बने हुए हैं. अश्लील वीडियो कांड में उनकी जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई. बेंगलुरू की अदालत ने उनकी याचिका खारिज की है. विशेष अदालत का कहना है कि केस में आईपीसी की धारा 376 भी जोड़ी गई है. यह दुष्कर्म का आरोप है और इसकी गंभीरता देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है. अब तक कुल चार बार रेवन्ना की याचिका को खारिज किया गया है. बता दें, पूर्व सांसद को फिलहाल विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में रखा गया है.
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मंगलवार को दर्ज हुई चौथी एफआईआर
पूर्व जेडी-एस नेता के खिलाफ एक दिन पहले यानी 25 जून को एक और एफआईआर दर्ज की गई थी. इस नई एफआईआर में कुल तीन लोगों के नाम है. एफआईआर में हासन से भाजपा के पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा का नाम भी शामिल है. गौड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रज्ज्वल द्वारा पीड़िता के खींचे गए आपत्तिजनक फोटो शेयर किए हैं. एफआईआर में प्रज्ज्वल का भी नाम शामिल है. रेवन्ना के खिलाप अब तक कुल चार एफआईआर दर्ज हो चुकी है.
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जर्मनी भाग गया था प्रज्जवल रेवन्ना
बता दें, पूरे मामले का खुलासा लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, जब उनके घर में काम करने वाली एक सहायिका ने रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न और धमकाने का मामला दर्ज कराया. शिकायत पर विशेष जांच दल का गठन किया गया. पुलिस रेवन्ना को गिरफ्तारी करती पर उससे पहले ही उसने देश छोड़ दिया. रेवन्ना कहां छिपा है, यह साफ नहीं था. इसके बाद विशेष जांच दल ने इंटरपोल की मदद ली और प्रज्ज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया. लगभग एक महीने बाद प्रज्ज्वल बर्लिन से वापस भारत लौट आया. विशेष जांच दल ने उन्हें बेंगलूरू हवाईअड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया.
Source : News Nation Bureau