तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने रविवार को निजी अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वसूलेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए.
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मुख्यमंत्री की ट्वीट के जरिये चेतावनी सरकार द्वारा एक निजी अस्पताल को कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए दी गई अनुमति वापस लेने के एक दिन बाद आई है. सरकार ने एक कोविड-19 मरीज से कथित रूप से 19 दिनों के लिए 12 लाख रुपये वसूलने की शिकायत पर यह कार्रवाई की.
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पलानीस्वामी ने कहा, ‘‘ अगर निजी अस्पतालों के खिलाफ मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा शुल्क के मुताबिक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अस्पताल अधिकतम 7,500 रुपये रोजाना की दर से जनरल वार्ड के लिए वसूल सकते हैं जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी अस्पतालों के लिए यह दर अधिकतम पांच हजार रुपये प्रति दिन है.
Source : News Nation Bureau