देशभर में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की चर्चा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि जो लोग गाय की हत्या करते हैं उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे।
शुक्रवार (31 मार्च) को गुजरात में गौ संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था। नये कानून में गोकशी करने वालों को आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है।
गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 में संशोधन करते हुए गोकशी करने वालों को अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास तथा पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया है।
इस अधिनियम के साथ ही, राज्य में गोकशी एक गैर-जमानती अपराध हो गया है। अब अगर कोई व्यक्ति गोमांस के साथ पकड़ा गया, तो उसे सात वर्ष से लेकर 10 वर्षों की सजा हो सकती है।
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जब रमन सिंह से पत्रकारों ने पूछा की क्या छत्तीसढ़ में भी इसी तरह का कानून बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा, 'छत्तीसगढ़ में कहीं गौ वध हो रहा है क्या? आज तक पिछले 15 सालों में ऐसा हुआ है क्या? जो मारेगा उसको लटका देंगे।'
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Source : News Nation Bureau