Data Protection Bill 2023 लोकसभा में पास, जानें विपक्ष के विरोध का कारण

Data Protection Bill 2023: निचले सदन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक देश के 140 करोड़ लोगों के डिजिटल वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है.

author-image
Mohit Saxena
एडिट
New Update
Data Protection Bill

Data Protection Bill( Photo Credit : social media)

Advertisment

लोकसभा में सोमवार को डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023 (DPDP) को मंजूरी मिल गई है. इसके प्रावधान के अनुसार, अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डेटा लीक हो जाता है और कंपनी द्वारा ये नियम तोड़ा जाता है तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.  विधेयक में RTI कानून की धारा 8(1)(जे) में संशोधन का प्रस्ताव है. हालांकि, विपक्ष का कहना है कि RTI कानून इससे कमजोर होगा. निचले सदन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक देश के 140 करोड़ लोगों के डिजिटल वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है.

उन्होंने कहा ​कि आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया पर चर्चा हो रही है. दुनिया के कई इसे अपनाने की कोशिश में हैं. ये चाहे डिजिटल भुगतान प्रणाली हो या डिजिटल का लॉकर हो. वैष्णव के अनुसार, इस समय 90 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. 4जी, 5जी और भारतनेट के जरिए छोटे-छोटे गांव तक डिजिटल की सुविधा को पहुंचाने का काम हो रहा है. विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए वैष्णव ने बताया कि बीते कई सालों में संसद की स्थायी समिति समेत कई मंचों पर इसकी चर्चा हुई है. उन्होंने बताया कि 48 संगठनों तथा 39 विभागों/मंत्रालयों ने इस पर चर्चा की और इनसे 24 हजार सुझाव/विचार सामने आए हैं. 

ये भी पढ़ें: Parliament Monsoon Session:अविश्वास प्रस्ताव पर कल 12 बजे बोलेंगे राहुल गांधी, प्रियंका बोलीं- असल मुद्दों पर आवाज दोबारा गूंजेगी

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस विधेयक की भाषा को काफी आसान बनाने की कोशिश की गई है. इस तरह से आम लोग  भी इसे आसानी से जान सकेंगे. विधेयक को लेकर मंत्री ने कहा कि किसी भी शख्स का डेटा, किसी प्लेटफॉर्म या ऐप पर आने वाला डेटा अब कानून के तहत होगा. इसमें कहा गया है कि जिस डेटा का जिस उदेश्य से बनाया गया है, उसी  उद्देश्य से उपयोग होगा. 

उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा प्रावधान है कि जितना डाटा चाहिए, उतना ही लिया जाए. किसी शख्स के निजी डेटा में बदलाव आने पर उसके अनुरूप ही अनुपालन किया जाना चाहिए. विधेयक के अनुसार, जितने समय तक डेटा को रखना चाहिए, उतने ही वक्त तक रखा जाएगा. वैष्णव के अनुसार, इस तरह से डाटा सुरक्षा की जवाबदेही तय की जाएगी.

HIGHLIGHTS

  • कंपनी द्वारा यूजर्स का डेटा लीक हो जाता है तो जुर्माना लग सकता है
  • इस समय 90 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं
  • छोटे-छोटे गांव तक डिजिटल की सुविधा को पहुंचाने का काम हो रहा

Source : News Nation Bureau

newsnation newsnationtv Data Protection Bill 2023 Digital Personal Data Protection Bill 2023 Data Protection Bill Congress AIMIM Oppose Digital Personal Data Bill
Advertisment
Advertisment
Advertisment