आरटीआई दायर कर एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से जानकारी मांगी है कि साल 2014 में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने जो 15 लाख रुपये देने का वादा किया था वह कब तक खाते में आएंगे।
इस बात का जवाब देते हुए PMO ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) से कहा है कि यह RTI एक्ट के तहत कोई सूचना नहीं है इसलिए इसकी जानकारी या जवाब नहीं दिया जा सकता है।
आरटीआई के तहत इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये कब ट्रांसफर होंगे? एक्टिविस्ट मोहन कुमार शर्मा ने इस बात की जानकारी मांगी थी।
मामले पर सुनवाई के दौरान मोहन कुमार शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर को बताया कि उन्हें PMO और रिजर्व बैंक की ओर से पूरी जानकारी नहीं दी गई।
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Source : News Nation Bureau