Advertisment

AAP नेता आशुतोष ने कोर्ट से हिंदी में डिटेल मांग 'समय किया बर्बाद', 10,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता आशुतोष पर डीडीसीए आपराधिक मानहानि के मामले में कार्रवाई को भटकाने की कोशिश के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

author-image
saketanand gyan
एडिट
New Update
AAP नेता आशुतोष ने कोर्ट से हिंदी में डिटेल मांग 'समय किया बर्बाद', 10,000 रुपये का जुर्माना

आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष (फाइल फोटो)

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता आशुतोष पर डीडीसीए आपराधिक मानहानि के मामले में कार्रवाई को भटकाने की कोशिश के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

Advertisment

आशुतोष पर यह जुर्माना वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली के बयान को हिंदी में दोबारा रिकॉर्ड कर मांगने के कारण लगाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि आप नेता ने इसके लिए एक आवेदन दाखिल किया था, जबकि अंग्रेजी भाषा में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।

आशुतोष के आवेदन को खारिज करते हुए जज दीपक शेरावत ने कहा कि आप नेता का आवेदन मामले की कार्रवाई को भटकाने और कोर्ट के कीमती वक्त को बर्बाद करने का प्रयास है।

Advertisment

कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदक आशुतोष अंग्रेजी किताब के लेखक भी हैं, इसलिए उनका आवेदन सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई को भटकाने का प्रयास है।

बता दें कि आशुतोष ने मौजूदा आवेदन भी अंग्रेजी में ही लिखकर हिंदी बयान की मांग की है।

आशुतोष के खिलाफ यह आपराधिक मानहानि का केस साल 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में उन पर लगाए गए आरोपों पर दर्ज कराया था।

Advertisment

जेटली ने आशुतोष के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी पर डीडीसीए में 2000-2013 के दौरान वित्तीय गड़बड़ियों के कथित झूठे आरोप पर मानहानि का केस किया था।

और पढ़ें: दिल्ली-पानीपत हाईवे पर भीषण हादसा, पावरलिफ्टिंग के 4 राष्ट्रीय खि‍लाड़ि‍यों की मौत, 2 की हालत गंभीर

Source : News Nation Bureau

Arun Jaitley delhi AAP Delhi court aam aadmi party Ashutosh ddca case
Advertisment
Advertisment