सरकार की सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आधार अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आधार लिंक करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है।
केंद्र ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया, 'हमने ये फैसला किया है कि इसकी समय सीमा 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी जाए।'
आधार कार्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान से याचिकाकर्ताओं ने बताया कि लोगों पर बैंक खाते के अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आधार नंबर देने का दबाव बनाया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार को नंबर से लिंक करने के सरकार के फैसले का मुद्दा भी कोर्ट में उठाया।
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उन्होंने कहा कि आधार से जुड़े मामले पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिये भले ही सरकार ने इसकी समयसीमा बढ़ा दी हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये भी नहीं साफ किया है कि वो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिन लोगों ने बैंक खातों और मोबाइल फोन को आधार से लिंक नहीं किया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, 'इस मामले में अंतिम सुनवाई जल्द होनी चाहिये। वो एक बयान भी दे सकते हैं कि जो लोग आधार से लिंक नहीं करना चाहते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।'
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो कुछ मुद्दों पर निर्देश लेना चाहते हैं। उसके बाद बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिये सोमवार तक का समय दिया है।
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Source : News Nation Bureau