बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज को रेप केस में दिल्ली की एक कोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने प्रिंस को अग्रिम जमानत दी है. आपको बता दें कि प्रिंस राज पर दिल्ली पुलिस ने पार्टी के एक पदाधिकारी से बलात्कार करने और संबंधित सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया था. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार नौ सितंबर को दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर राज के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता ने अपनी प्राथमिकी में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पर सबूत छिपाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था.
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सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता लोजपा पार्टी कार्यालय में अक्सर आती-जाती रहती थी, जहां उसने सांसद राज से मिलना शुरू किया. अपनी शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि यह घटना 2020 में उसी पार्टी कार्यालय में हुई थी, जब उसे प्रिंस राज ने बहकाया था. लोजपा सांसद ने इस कृत्य का एक अश्लील वीडियो बनाया और पीड़िता को 'शारीरिक संबंध' के लिए ब्लैकमेल किया। पीड़िता ने दावा किया कि उसने लोजपा प्रमुख को घटना से अवगत कराया और राज के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद महिला ने मई में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जुलाई में दिल्ली की एक अदालत का रुख किया, जिसने अब पुलिस को लोजपा सांसद प्रिंस राज और उनके चचेरे भाई चिराग पासवान के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.
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जून में, सांसद राज ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया था और उन्हें 'स्पष्ट रूप से झूठे और मनगढ़ंत' बताया था. सांसद ने फरवरी में भी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद यहां संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्रिंस ने तब एक बयान में कहा था, "हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुविचारित कानूनों का दुरुपयोग करने के इन बार-बार और द्वेषपूर्ण प्रयासों से मुझे बेहद दुख हुआ है."
Source : News Nation Bureau