दिल्ली में जंतर मंतर पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई है. आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी अश्विनी उपाध्याय को निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने BJP नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय को 50 हजार निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. इस मामले में दिल्ली पुलिस वकील अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पाई. इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय को इस मामले में मंगलवार को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
आपको बता दें कि इसके पहले 8 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए थे. इस नारेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और अब ये मामला गंभीर हो गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बड़ा एक्शन लिया और वकील अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय के अलावा विनीत, दीपक, प्रीत सिंह, दीपक सिंह और विनोद शर्मा सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. आपको बता दें कि गिरफ्तार लोगों में शामिल प्रीत सिंह प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का निदेशक है, जिसके बैनर तले 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर कार्यक्रम किया गया था.
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वहीं पूरे मामले में अभी भी दिल्ली पुलिस को पिंकी चौधरी नाम के शख्स की तलाश है जो जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारे लगा रहा था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में पूरी तरह से सक्रिय है. मंगलवार की सुबह से ही जंतर-मंतर पर नारे लगाने वालों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है. आपको बता दें कि इसके पहले मंगलवार को ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर कड़ा रुख एख्तियार कर लिया था.
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सोमवार को दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने इस मामले में शामिल अश्विनी उपाध्याय और अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. दिल्ली के डीसीपी मलहोत्रा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस मामले को कानून के मानदंडों के हिसाब से देख रही है. इसके साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि राजधानी में किसी भी तरह के सांप्रदायिक विद्वेष को बार्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वालों या फिर ऐसे आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
HIGHLIGHTS
- भड़काऊ नारेबाजी मामले में अश्विनी उपाध्याय को मिली जमानत
- दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 के निजी मुचलके पर दी जमानत
- अदालत में दिल्ली पुलिस उपाध्याय के खिलाफ सबूत नहीं दे सकी