दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर थरूर को अग्रिम जमानत दे दी। बता दें कि थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं।
जानकारी के मुताबिक, शशि थरूर को एक लाख के पर्सनल बांड और 1 लाख की श्योरिटी पर जमानत मिली है। वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं सकेंगे और सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं।
वहीं, कोर्ट में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।
अदालत ने पांच जून को पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। 62 वर्षीय सांसद को सात जुलाई को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
दिल्ली पुलिस की जांच में थरूर एकमात्र संदिग्ध आरोपी
दिल्ली पुलिस ने पत्नी से क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर शशि थरूर को एकमात्र संदिग्ध आरोपी बताया था। कोर्ट ने मामले में फाइल की गई आरोप-पत्र पर भी संज्ञान लिया है।
तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
3000 पन्नों की चार्जशीट
पुलिस ने 3000 हजार पन्नों की दाखिल की गई चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी की आत्महत्या को लेकर क्रूरता करने का आरोप लगाया था।
हालांकि शशि थरूर ने इन आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया था और कहा था कि यह बदले की भावना से चलाये जा रहे अभियान का नतीजा है।
दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे।
बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार से संबंध होने का आरोप लगाया था।
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Source : News Nation Bureau