दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, कनिमोझी और अन्य के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में चल रही सुनवाई 20 सितंबर तक टाल दी गई है।
सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने इस मामले से संबंधित दायर दस्तावेज अत्यधिक होने और उसके अध्ययन की प्रक्रिया जारी रहने की वजह से मामले की सुनवाई स्थगित की है।
न्यायाधीश ने कहा कि इसमें कुछ और समय भी लग सकता है इसलिए मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सीबीआई के मुताबिक, राजा ने 2जी मोबाइल वायु तरंगें और दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस देने में पक्षपात किया, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ।
राम रहीम मामला: HC का हरियाणा सरकार को निर्देश, जरूरत पर चलाएं हथियार
सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के मुताबिक, डीबी समूह से कलाइगनर टीवी को 200 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, नियमों को ताक पर रखकर स्वान टेलीकॉम को 2जी स्पैक्ट्रम आवंटन करने के बदले दिए गए।
अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही थी। इसमें से एक की जांच सीबीआई ने जबकि दूसरे की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की है।
अदालत ने अप्रैल में अपना आदेश आरक्षित रख दिया था।
ईडी ने धनशोधन मामले में अलग से मामला दर्ज किया, जिसमें राजा, कनिमोझी, डीएमके सुप्रीमो एम. करुणानिधी की पत्नी दयालु अम्माल और अन्य के खिलाफ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया गया। इन मामलों में राजा सहित सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
UP: विधानपरिषद की 4 सीटों के लिए योगी समेत 5 दावेदार, मोहसिन रजा की जा सकती है कुर्सी
Source : News Nation Bureau