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सीबीआई को फटकार, पूर्व वायुसेना प्रमुख को मिली जमानत

अगस्टा वेस्टलैंड घूसखोरी मामले में कोर्ट ने पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी को जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट को यह बताने में विफल रही कि त्यागी को कब औऱ कितनी रकम घूस के तौर पर दी गई।

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Abhishek Parashar
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सीबीआई को फटकार, पूर्व वायुसेना प्रमुख को मिली जमानत

पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी

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अगस्टा वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपी पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई हैं। इस  मामले में बाकी दो आरोपी संजीव त्यागी और गौतम खेतान की जमानत अर्जी पर कोर्ट 4 जनवरी को आदेश सुनाएगा। सीबीआई ने एस पी त्यागी की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए जांच को लेकर जो दावे किए थे, उस पर कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए।

अदालत ने क्या कहा

अदालत ने अपने आदेश में कहा जिरह के दौरान सीबीआई ये बताने में नाकामयाब रही कि आखिर आरोपियों को कितना और कब कैश मिला।

सीबीआई ने आरोपियों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज 2013 में जब्त कर लिए थे, लेकिन अभी तक सीबीआई इस बारे में जांच नही कर पाई जिससे साबित हो कि यह सम्पति रिश्वत से हासिल की गई थी।

एफआईआर दर्ज होने के करीब तीन साल और नौ महीने के बाद आरोपियों को  गिरफ्तार किया गया था। इस दरमियान सीबीआई ने LOC वापिस ले लिया था। चूंकि सीबीआई को एतराज नही था, लिहाजा एसपी त्यागी के बंद किये गए खातों को फिर से खोल दिया गया और उन्हें विदेश जाने की इजाजत मिल गई।

सीबीआई ने ये कभी नहीं कहा कि इन 3 साल 9 महीने के दौरान त्यागी ने सबूतों या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की ना ही उसकी जांच में ऐसा सामने आया। कोर्ट ने कहा कि जब भी सीबीआई को जांच के लिए त्यागी से पूछताछ की जरुरत हुई, एसपी त्यागी जांच में शामिल हुए और कस्टडी के दौरान भी उनसे पूछताछ भी की गई। 

अदालत ने कहा कि एस पी त्यागी 2007 में रिटायर हो चुके हैं इसलिए अब ये नहीं कहा जा सकता कि इतने वक्त बाद वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वह 18 दिन तक पहले ही हिरासत में रह चुके हैं और सीबीआई उनसे पहले ही जरुरी पूछताछ कर चुकी हैं। इसलिए अब आगे उन्हें जेल में रखने से कोई मकसद हासिल नही होगा।

पूर्व एयर फोर्स चीफ एसपी त्यागी की उम्र 72 साल है और वह ह्रदय रोग समेत कई अन्य बीमरियों से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा हैं।

सशर्त जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वायु सेना प्रमुख को जमानत तो दे दी। लेकिन कुछ हिदायत भी दी कि वो किसी भी सूरत में गवाहों को प्रभावित या सबूतों से छेड़छाड़ नही करेंगे। अदालत ने कहा कि जब भी सीबीआई को जरूरत होगी, वो जांच में शामिल होंगे। बिना अदालत की इजाजत के वो एनसीआर भी छोड़ कर नहीं जायेंगे। कोर्ट ने ये भी साफ़ कर दिया कि अगर त्यागी अदालत की ओर से लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी जमानत रद्द कर जायेगी।

क्या हैं मामला

यह मामला यूपीए के दूसरे कार्यकाल में ब्रिटेन आधारित कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़ा हैं। सीबीआई ने एसपी त्यागी और बाकी दो आरोपीयों को 9 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था। एस पी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने VVIP चॉपर्स की खरीद की इस डील को अगस्टा के पक्ष में करने के लिए हेलिकॉप्टर की उड़ान की ऊंचाई को 6,000 मीटर से घटाकर 4,500 मीटर कर दिया। 

HIGHLIGHTS

  • अगस्टा वेस्टलैंड घूसखोरी मामले में कोर्ट ने पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी को जमानत दे दी है
  • सीबीआई कोर्ट को यह बताने में विफल रही कि त्यागी को कब औऱ कितनी रकम घूस के तौर पर दी गई

Source : Arvind Singh

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